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Punjab Civil Services Leave Rules In HIndi

सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाले अवकाश व नियम।
  1. किसी भी कर्मचारी को अवकाश देते समय अधिकारी को यह अधिकार है कि वह कर्मचारी को अवकाश देने की मंजूरी देने से पहले उस कर्मचारी के अवकाश खाते को जांच सकता है या अवकाश खाते को सम्भालने वाले अधिकारी से लिखित में प्रमाण पत्र भी ले सकता है। अगर किसी कर्मचारी को केंद्र सरकार के किसी विभाग में कच्चे तौर पर तैनात किया जाता है तो अवकाश देने में सक्षम अधिकारी  उस कर्मचारी के प्रान्त के अवकाश देने के नियमों को ध्यान में रख कर उसे अवकाश दे सकता है। 
  2. किसी भी कर्मचारी के अवकाश खाते को पंजाब सिविल सर्विस रूल के अनुसार निश्चित किये गए पर्फोमें में अंकित किया जाता है।
  3. Casual Leave Rules Punjab Government कैसुअल लीव / आकस्मिक अवकाश किसी कर्मचारी को थोड़े समय के लिए दी जाती है। निम्नलिखित पैमाने के आधार पर कैसुअल लीव दी जाती है :-
        • 10 वर्ष और उससे काम सेवा अवधि होने पर      - 10 कैसुअल लीव 
        • 10 से 20 वर्ष की सेवा अवधि होने पर                 - 15 कैसुअल लीव 
        • 20 वर्ष व उस से ज्यादा की सेवा अवधि होने पर  - 20  कैसुअल लीव 
        • सभी महिला कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि जितनी भी हो चाहे उन्हें  - 15 कैसुअल लीव
        • कोई भी सरकारी कर्मचारी 36 घण्टे में सेवा वापिस पर न आ सकने वाले स्थान पर नहीं जा सकता बिना किसी पूर्व अनुमति के।  
  4. आर्जित अवकाश या E. L. किसी भी कर्मचारी को जो वेकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है वह  एक वर्ष पूरा करने की अवधि पर 8 अर्जित अवकाश ले सकता है। 
  5. 20 हाफ पे लीव या H. P. L.  किसी कर्मचारी को एक वर्ष पूरा करने पर मिलती हैं। कर्मचारी को देय हाफ पे लीव उसे मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी दी जा सकती है। कर्मचारी के कहते में जितनी हाफ पे लीव बचती है उसकी आधी को वह मेडिकल लीव ले सकता है।  
  6. एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव या EOL किसी भी स्थाई कर्मचारी को उस समय दी जाती है जब कर्मचारी के पास कोई अन्य लीव न बची हो या वह लिखित में यह लीव लेना चाहे। एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव की कर्मचारी को सैलरी नहीं दी जाती। 
  7. स्पेशल डिसएबिलिटी लीव किसी कर्मचारी को अधिकतम 24 महीने के लिए किसी स्वीकृत मेडिकल अफसर के प्रमाण पत्र देने पर दी जा सकती है। इस प्रकार की लीव एक बार से अधिक भी दी जा सकती है। 
  8. स्टडी लीव किसी कर्मचारी को तब दी जाती है जब वह कोई वैज्ञानिक , तकनीकी या विशेष अनुदेशन के लिए अध्ययन करना चाहता हो। 
  9. महिला कर्मचारी को पूरे वेतन पर अधिकतम 180 दिन का प्रसूति अवकाश ( MATERNITY  LEAVE) दिया जा सकता है। जिस महिला कर्मचारी के 3 या अधिक जीवित बच्चे हों उसे यह लीव नहीं दी जा सकती। 
  10. पुरुष कर्मचारी को जिनके 2 से काम जीवित बच्चे हैं उन्हें  30 हाफ पे लीव इक्कठी हो जाने पर अधिकतम  15 दिन का पितृत्व अवकाश (PATERNITY LEAVE ) दिया जा सकता है। 
  11. ADOPTION  LEAVE  किसी भी महिला कर्मचारी को तब दी जाती है जब उस महिला की कोई सन्तान न हो और वह वैधानिक तरीके से किसी बच्चे को गोद लेती है। 
  12. CHILD CARE LEAVE किसी भी महिला कर्मचारी को जिसके दो बड़े  बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसे अधिकतम 365 दिन की लीव दी जाती है। यह लीव कम से कम 15 दिन के लिए दी जाती है।  प्रोबेशन पीरियड के दौरान सामान्य तौर पर चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाती इस पीरियड में लीव केवल तभी दी जाती है जब महिला की सन्तान को कोई गम्भीर बीमारी हो। 

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