How to Write RTI Application In Hindi
Right To Information Act 2005
राजकीय कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेहिता लाने के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार क़ानून लागू किया। इसे Right to Information Act, 2005 के नाम से भी जाना जाता है। आम तौर पर साधारण लोगो को इस अधिकार का उचित रूप से प्रयोग करना नहीं आता जिस कारण वह सूचना के अधिकार अधिनयम 2005 का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका सीखेंगें।सूचना का अधिकार क़ानून 2005, RTI प्रार्थना पात्र लिखने का कोई विशेष या पूर्व निर्धारित ढांचा नहीं बताता. आप अपने RTI प्रार्थना पत्र को किसी भी प्रकार के फॉर्मेट या ढांचे में लिख सकते हैं . अगर आपने पहले कभी कोई RTI नहीं लगे है तो आपको कुछ मुश्किल जरूर आ सकती है. इसके लिए हमने नीचे एक RTI प्रार्थना पत्र लिखने का नमूना पेश किया है आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इस नमूने को फॉलो कर सकते है.
सबसे पहले हम इसके बार में कुछ जानकारी बताना चाहेंगे जैसे कि :-
- RTI से आप सरकार के किसी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- RTI से आप किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकते हैं।
- RTIसे आप सरकारी दस्तावेजों की कॉपी भी ले सकते हैं।
- RTI से आप सरकारी काम काज में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का नमूना भी ले सकते हैं।
- RTI से आप सरकारी काम काज का निरीक्षण कर सकते हैं।
RTI Section :-
RTI में वह धारा जो हमारे काम की है.
धारा 6 (1) - RTI का आवेदन लिखने का धारा है।
धारा 6 (3) - अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है। तो वह विभाग
इस को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा।
धारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता ।
धारा 7 (6) - इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है
तो सूचना निशुल्क में दी जाएगी।
धारा 18 - अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए।
धारा 8 - इस के अनुसार वो सूचना RTI में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो।
धारा 19 (1) - अगर आप की RTI का जवाब 30 दिन में नहीं आता है। तो इस
धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो।
धारा 19 (3) - अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हो।
सूचना का अधिकार - प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका
RTI या सूचना का अधिकार के लिए प्रार्थना पात्र हम साधारण कागज पर हिंदी या अंग्रेजी किसी भी सरकारी काम काज की भाषा में लिख सकते हैं अथवा चाहे तो इसे प्रिंट करवा सकते हैं। RTI लिखते समय हमे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि RTI अधिकार का प्रयोग करना केवल सरकारी कामकाज से सम्बन्धित जानकारी लेना होता है न कि सरकारी काम काज पर कोई सवाल उठाना होता है।
How to Write RTI Application In Hindi
RTI लिखने का नमूना :-
सूचना का अधिकार 2005 की धरा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन
सेवा में,
अधिकारी का पद / जनसूचना अधिकारी
विभाग का नाम ............
विषय - सूचना के अधिकारर 2005 के तहत ............. से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाने हेतू.
यहाँ अपने प्रश्न लिखें
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मैं आवेदन का शुल्क 20 रूपए पोस्टल आर्डर जिसकी संख्या ...... है जमा कर रहा हूँ.
या
मैं बी पी एल कार्ड धारक हूँ, जिसका नंबर ...... है. इस वजह से मैं देय फीस से मुक्त हूँ. यदि मांगी गयी सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित नही है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धरा 6 (3) के अधर पर उपरोक्त आवेदन को सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के अंदर भेज दें.
भवदीय
नाम
पता
फ़ोन नंबर
हस्ताक्षर
उपरोक्त जानकारी में समय समय पर बदलाव होता रहता है इस लिए आप RTI की आधिकारिक वेबसाइट को भी चेक करते रहें।
अगर आप RTI प्रार्थना पात्र इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें :-
अगर आपको RTI से सम्बन्धित कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें. हमें आपकी सहायता करके ख़ुशी होगी.
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