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12731 Selected JBT's Of Haryana Doubt On the Role Of Haryana Govt. About Their Joining

चंडीगढ़: 4 अक्टूबर, 2016 को माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में वर्ष 2014 में  चयनित 12731  जेबीटी अध्यापकों से सम्बन्धित एम ए दो अंक केस की सुनवाई हुई। चयनित जेबीटी को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देश जिसमें  हाई कोर्ट को दो महीने के अंदर अंदर इस  केस का फैंसला  सुनाने का कहा गया था, के कारण जल्द ही इस केस का निपटारा हो जाएगा व उन्हें जल्द ही जेबीटी अध्यापक के पदों पर नियुक्ति मिल जाएगी।  परन्तु पहले की तरह सरकार के ढील भरे रवैये के कारण सरकार द्वारा कोर्ट में देरी से जवाब दाखिल करने के कारण व जज के पास समय का अभाव होने के कारण इस केस पर बहस नहीं हो पाई। जिस कारण अब इस केस की सुनवाई 15 नवम्बर 2016 को होगी। गौरतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जल्द ही निपटाने के लिए हाई कोर्ट को दो महीने का समय दिया गया था जो कि 23 नवम्बर, 2016 को पूरा हो जाएगा। इस केस पर फिर से अगली डेट दिए जाने और सरकार द्वारा समय रहते जवाब दाखिल न करने के कारण चयनित अभ्यर्थियों के मन में सरकार की कार्यप्रणाली व नीयत पर सन्देह पैदा होना स्वाभाविक है।  इस से पहले जब यही केस सिंगल बेंच में से चयनित अभ्यर्थी जीते थे तो सरकार के ऐसे ही ढील भरे रवैये के कारण नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, इसी दौरान यह केस हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में चला गया था और फिर से इस पर स्टे लग गया।  

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