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Earned Leave - Medical leave During Probation Period

Earned Leave - Medical leave During Probation Period

पंजाब सिविल सर्विस रूल्स के अनुसार कर्मचारी के प्रोबेशन पीरियड के दौरान वह अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति मेडिकल लीव (medical leave) तथा अर्जित लीव (earned leave) ले सकता है।

Earned Leave (EL) या अर्जित अवकाश

अर्जित अवकाश Earned Leave के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी ने एक वर्ष का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया हो।यह रूल्स पंजाब सिविल सर्विस रूल्स के नियम 8.133 पर आधारित है जिसकी आधिकारिक प्रति का नमूना साथ सलंग्न है। 


आर्जित अवकाश या E. L. किसी भी कर्मचारी को जो वेकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है,  एक वर्ष पूरा करने की अवधि पर 8 अर्जित अवकाश ले सकता है।

20 हाफ पे लीव या Half Pay Leave - HPL

  1. 20 हाफ पे लीव या Half Pay Leave - HPL  किसी कर्मचारी को एक वर्ष पूरा करने पर मिलती हैं। कर्मचारी को देय हाफ पे लीव उसे मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी दी जा सकती है। कर्मचारी के खाते में जितनी हाफ पे लीव बचती है उसकी आधी को वह मेडिकल लीव ले सकता है।  
  2. CHILD CARE LEAVE किसी भी महिला कर्मचारी को जिसके दो बड़े  बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसे अधिकतम 365 दिन की लीव दी जाती है। यह लीव कम से कम 15 दिन के लिए दी जाती है।  प्रोबेशन पीरियड के दौरान सामान्य तौर पर चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाती इस पीरियड में लीव केवल तभी दी जाती है जब महिला की सन्तान को कोई गम्भीर बीमारी हो। 

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