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Rules regarding considering A Government Employee To "On Duty"

किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए निम्नलिखित समय उसके लिए "On Duty" माना जाता है:-


  1. कर्मचारी का कार्यभार ग्रहण करने का दिन। 
  2. प्रोबेशनर यदि उसे कन्फर्म किया जाना है तो उसके द्वारा प्राप्त किए  जाने वाले प्रशिक्षण में लगा समय। 
  3. अगर कर्मचारी पूरे भारत में कहीं भी किसी भी प्रकार का अधिकृत प्रशिक्षण ग्रहण करता है। 
  4. अगर कोई कर्मचारी कोई ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो उसे कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करे उस प्रशिक्षण समय को on duty न मान कर स्टडी लीव से सम्बन्धित माना जाता है। 
  5. प्रशिक्षण का समय 1 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए। 
  6. यदि समर्थ अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा कर्मचारी को अधिकृत किया जाए। 

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