किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए निम्नलिखित समय उसके लिए "On Duty" माना जाता है:-
- कर्मचारी का कार्यभार ग्रहण करने का दिन।
- प्रोबेशनर यदि उसे कन्फर्म किया जाना है तो उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण में लगा समय।
- अगर कर्मचारी पूरे भारत में कहीं भी किसी भी प्रकार का अधिकृत प्रशिक्षण ग्रहण करता है।
- अगर कोई कर्मचारी कोई ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो उसे कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करे उस प्रशिक्षण समय को on duty न मान कर स्टडी लीव से सम्बन्धित माना जाता है।
- प्रशिक्षण का समय 1 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए।
- यदि समर्थ अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा कर्मचारी को अधिकृत किया जाए।