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Under Section 47 of the “Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995”

Person With Disability Act

अगर कोई कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी भी प्रकार की विकलांगता का शिकार हो जाता है तो उसे सेवानिवृत्ति काल तक सेवा मे बने रहने का हक है चाहे वह अपना सेवा/नौकरी का कार्य करने में असमर्थ भी क्यों न हो। ऐसे कर्मचारी को सेवानिरवृत्ति तक वेतन, भत्ते तथा पदोन्नति पाने का अधिकार है। धारा 47 “Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995” इसे साफ़ तौर पर बताता है।

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