Pages

SYL मामले में हरियाणा सरकार को बड़ी राहत

SYL मामले में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्षो से हरियाणा व पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर से सम्बन्धित जल निपटारे की समस्या सुलझती नजर आ रही है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सतलुज यमुना लिंक नहर से सम्बन्धित वर्षो से लम्बित पड़े मामले की  सुनवाई हुई।  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैंसला हरियाणा सरकार के पक्ष  में सुनते हुए यह फैंसला दिया है कि शेष रहती सतलुज यमुना लिंक नहर का काम पूरा किया जाए तथा हरियाणा राज्य को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब द्वारा नहर निर्माण करने को रोकने को असवैधानिक माना है।  सूप्रीम कोर्ट ने नहर निर्माण को पूरा करने का आदेश दिया है।  इस  फैंसले के आने के बाद कप्तान अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोकसभा सदस्यता  इस्तीफा दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्ययी पीठ ने वीरवार को सुनाए अपने अहम  में यह व्यवस्था है कि किसी भी राज्य सरकार को राज्यों के बीच में हुए जल बंटवारे सम्बन्धित समझोते को रद्द करने का अधिकार नहीं है. इस बात को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर के जल बंटवारे सम्बन्धित समझौते को रद्द करना असवैंधानिक मानते हुए उसे रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैंसले में कहा है कि सतलुज यमुना लिंक नहर  निर्माण कार्य पूरा किया जाए तथा राज्यों को उनके हिस्से का पूरा पानी मुहैया करवाया जाए।  सुप्रीम कोर्ट से यह फैंसला आने के बाद से ही पंजाब में हड़कम्प की स्थिति पैदा हो गयी है।  पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टेन अमरिदर सिंह ने अपनी लोकसभा  सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।  पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अधीन पंजाब हरियाणा में जल विवाद को समाप्त करने के लिए हरियाणा को 3.5 एम ए एफ पानी देना निश्चित किया था।  इसके लिए 212 किलो मीटर लम्बी नहर  बनाने का फैंसला हुआ था।  हरियाणा ने 91  किलोमीटर अपने हिस्से की नहर बना ली लेकिन पंजाब ने अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। 

Popular Posts