वर्ष 2011 में चयनित ऐसे प्राथमिक अध्यापक, जिन्हें नियुक्ति के समय उनका गृह जिला नहीं मिला था, उन्हें उनका गृह जिला आबंटित करने के लिए कोर्ट में केस किया गया था।
कोर्ट ने अपने समक्ष आए इस केस को सुनते हुए यह अंतरिम फैसला किया है कि वर्ष 2011 में चयनित प्राथमिक अध्यापको को उनके गृह जिले में नियुक्ति दे दी जाए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाए की नियुक्ति देते समय इनकी उचित तरीके से काउंसलिंग की जाए। सिर्त में विश्वपाल व अन्य ने याचिका दायर की थी। इस याचिका का अंतरिम फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग हरियाणा ने पत्र जारी करते हुए सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि उन्हें जो अस्थाई स्कूल या जिला आवंटित किया गया है उन्हें बिना तदेरी करते नियुक्ति दी जाए तथा अगले ट्रांसफर ड्राइव में अध्यापकों का भाग लेना अनिवार्य किया है।
कोर्ट ने अपने समक्ष आए इस केस को सुनते हुए यह अंतरिम फैसला किया है कि वर्ष 2011 में चयनित प्राथमिक अध्यापको को उनके गृह जिले में नियुक्ति दे दी जाए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाए की नियुक्ति देते समय इनकी उचित तरीके से काउंसलिंग की जाए। सिर्त में विश्वपाल व अन्य ने याचिका दायर की थी। इस याचिका का अंतरिम फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग हरियाणा ने पत्र जारी करते हुए सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि उन्हें जो अस्थाई स्कूल या जिला आवंटित किया गया है उन्हें बिना तदेरी करते नियुक्ति दी जाए तथा अगले ट्रांसफर ड्राइव में अध्यापकों का भाग लेना अनिवार्य किया है।