600 रूपए विकलांग भत्ता राज्य सरकार कर्मचारी पंजाब व चण्डीगढ़
1 दिसम्बर 2011
से पंजाब सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग तथा ब्लाइंड कर्मचारियों को उनकी सैलरी
के साथ 600 रूपये Transport (conveyance) Allowance
to Physically handicapped and blind employees दिया जाता है. यह विकलांग भत्ता राज्य सरकार (handicapped allowance state govt employee) पंजाब ने पुराने भत्ते 450 रूपए प्रति माह से बढ़ा कर 600 रूपए किया है. इस से पहले पंजाब के
कर्मचारियों को 450 रूपये का भत्ता उनके वेतन के साथ मिलता था. परन्तु पंजाब सरकार
ने पत्र क्रमांक 3/2/10-5ep2/205, 21 मई , 2010 के द्वारा यह भत्ता 450 रूपये से बढ़ा कर 600 रूपये कर दिया था .
विकलांग भत्ता राज्य सरकार कर्मचारी जो पंजाब के
भिन्न भिन्न विभागों में कर्यर्य्त है को मिलता है. पंजाब में नई दर पर यह भत्ता एक दिसम्बर
2011 से लागू है.
विकलांग भत्ते को चण्डीगढ़ प्रशासन ने भी अपने कर्मचारियों तथा पंजाब राज्य से
डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों को भी देने का निश्चय किया है. पंजाब सरकार के उपरोक्त वर्णित
पत्र को अपनाते हुए चण्डीगढ़ में भी विकलांग भत्ता देने का फैसला किया गया है. पत्र की अधिकारिक प्रति डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक करें.